Women’s Reservation Bill 2023 – सितम्बर 2023 में संसद की विशेष सत्र के दौरान भारतीय संसद के दोनों सदन लोक सभा व राज्यसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया| इस आर्टिकल में हम विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महिला आरक्षण विधेयक 2023 (Women’s Reservation Bill 2023), इसका इतिहास व उससे सम्बंधित विभिन्न प्रश्नों को पढेंगे| अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़िए|
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Parliament Special Session, 2023
- वर्ष 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत 18 से 22 सितम्बर तक के लिए संसद के विशेष सत्र को बुलाया|
- 31 अगस्त 2023 को संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र की घोषणा की|
- इस विशेष सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही को पुराने संसद भवन से नई संसद भवन की बिल्डिंग में स्थानांतरित किया गया|
Women’s Reservation Bill 2023
- संसद के विशेष सत्र के दौरान केन्द्रीय राज्य कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 19 सितम्बर 2023 को 128वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया|
- इस विधेयक को “नारी शक्ति वंदन विधेयक” या “महिला आरक्षण विधेयक 2023” नाम दिया गया|
निम्न सारणी में महिला आरक्षण विधेयक से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया गया है|
Women’s Reservation Bill 2023 | |
विधेयक का नाम | नारी शक्ति वंदन विधेयक |
विधेयक संख्या | 128वाँ संविधान संशोधन विधेयक |
लोक सभा में प्रस्तुत | 19 सितम्बर 2023 |
किसने पेश किया | केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल |
लोकसभा में पारित | 20 सितम्बर 2023 (पक्ष में मत – 454) |
राज्य सभा में पारित | 21 सितम्बर 2023 (पक्ष में मत – 214) |
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर | 29 सितम्बर 2023 |
लागू होने के बाद अधिनियम | 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम |
शामिल अनुच्छेद | 330A, 332A व 339AA |
मुख्य प्रावधान | लोक सभा व राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित |
वैधता | 15 वर्ष |
कब लागू | नई जनगणना व परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद |
Women’s Reservation Bill 2023 Lok Sabha
- 20 सितम्बर 2023 को लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक, 2023 पर वोटिंग हुई|
- लोक सभा में उपस्थित कुल 456 सांसदों में 454 ने पक्ष में तथा AIMIM के दो सांसदों ने विधेयक के विरोध में मत दिया|
- इस प्रकार से 20 सितम्बर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक, 2023 लोक सभा में पास हुआ|
Women’s Reservation Bill 2023 Rajya Sabha
- 21 सितम्बर 2023 को राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक, 2023 पर वोटिंग हुई|
- राज्य सभा में उपस्थित कुल 214 सदस्यों में से सभी ने विधेयक के पक्ष में मत दिया|
- इस प्रकार से 21 सितम्बर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक, 2023 राज्य सभा में पास हुआ|
- इस विधेयक के अधिनियम बनने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन की भी आवश्यकता होगी|
- राज्यों के द्वारा पास किये जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा|
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक एक कानून बन जायेगा और 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तौर पर लागू होगा|
Features of Women’s Reservation Bill 2023
- इस विधेयक के माध्यम से लोक सभा व राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी|
- लागू होने के बाद यह अधिनियम 15 वर्षों के लिए वैध होगा|
- यह अधिनियम राज्य सभा व राज्य की विधानपरिषदों पर लागू नहीं होगा|
- लोक सभा में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 330A व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 332A जोड़ा जायेगा|
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 339AA जोड़ा जायेगा|
- यह अधिनियम वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में लागू नहीं होगा|
- इस अधिनियम को नई जनगणना के प्रकाशित होने के बाद तथा उस जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात लागू किया जायेगा|
History of Women’s Reservation Bill
- वर्ष 1992 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गयी थी|
- 12 सितम्बर 1996 को HD देवगौड़ा की सरकार द्वारा पहली बार महिला आरक्षण के लिए 81वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया|
- इस विधेयक को संयुक्त समिति के बाद भेजा गया, किन्तु बाद में लोकसभा के विघटन के साथ ही यह समाप्त हो गया|
- महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने का सर्वाधिक प्रयास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने किया था|
- अंतिम बार वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा यह विधेयक राज्यसभा में पास हुआ किन्तु कई दलों के विरोध के कारण लोक सभा में पास नहीं हो सका|
निम्न सारणी में महिला आरक्षण विधेयक के संसद में प्रस्तुत किये जाने सम्बंधित वर्ष व प्रधानमंत्री का नाम दिया गया|
क्र.सं. | वर्ष | प्रधानमंत्री |
पहली बार | 12 सितम्बर 1996 | HD देवगौड़ा |
दूसरी बार | 13 जुलाई 1998 | अटल बिहारी बाजपेयी |
तीसरी बार | 14 जुलाई 1998 | अटल बिहारी बाजपेयी |
चौथी बार | 11 दिसंबर 1998 | अटल बिहारी बाजपेयी |
पांचवी बार | 23 दिसंबर 1998 | अटल बिहारी बाजपेयी |
छठी बार | 2000 | अटल बिहारी बाजपेयी |
सातवीं बार | 2002 | अटल बिहारी बाजपेयी |
आठवीं बार | 2003 | अटल बिहारी बाजपेयी |
नौवीं बार | 2008 | मनमोहन सिंह |
दसवीं बार | 2010 | मनमोहन सिंह |
लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 543 में से मात्र 78 महिला सांसद चुनकर संसद पहुंची थी|
- एक तिहाई आरक्षण के उपरांत कुल महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या 181 हो जाएगी|
Women’s Reservation Bill 2023 GK Questions
प्रश्न – महिला आरक्षण विधेयक 2023 का अन्य नाम क्या है?
उत्तर – महिला आरक्षण विधेयक 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है|
प्रश्न – किस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से महिला आरक्षण विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया?
उत्तर – 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया|
प्रश्न – किस केन्द्रीय मंत्री ने लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया?
उत्तर – केन्द्रीय राज्य कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 19 सितम्बर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोक सभा में पेश किया|
प्रश्न – महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोक सभा द्वारा कब अधिनियमित किया गया?
उत्तर – महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोक सभा द्वारा 20 सितम्बर 2023 को अधिनियमित किया गया|
प्रश्न – महिला आरक्षण विधेयक 2023 राज्य सभा द्वारा कब अधिनियमित किया गया?
उत्तर – महिला आरक्षण विधेयक 2023 राज्य सभा द्वारा 21 सितम्बर 2023 को अधिनियमित किया गया|
प्रश्न – महिला आरक्षण विधेयक लागू होने के पश्चात कितने वर्ष के लिए वैध होगा?
उत्तर – महिला आरक्षण विधेयक लागू होने के पश्चात 15 वर्षों के लिए वैध होगा|
प्रश्न – महिला आरक्षण विधेयक 2023 का मुख्य प्रावधान क्या है?
उत्तर – महिला आरक्षण विधेयक 2023 के माध्यम से लोक सभा व राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी|
प्रश्न – महिला आरक्षण अधिनियम कब लागू होगा?
उत्तर – यह अधिनियम वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में लागू नहीं होगा| इस अधिनियम को नई जनगणना के प्रकाशित होने के बाद तथा उस जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात लागू किया जायेगा|
प्रश्न – महिला आरक्षण विधेयक 2023 के द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद को जोड़ा जायेगा?
उत्तर – महिला आरक्षण विधेयक 2023 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 नए अनुच्छेद 330A, 332A व 339AA जोड़े जायेंगे|
प्रश्न – महिला आरक्षण विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब अनुमति प्रदान किया?
उत्तर – 29 सितम्बर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 को सहमति प्रदान किया|
इस आर्टिकल में हमने विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महिला आरक्षण विधेयक 2023 (Women’s Reservation Bill 2023), इसका इतिहास व उससे सम्बंधित विभिन्न प्रश्नों को पढ़ लिया है| आशा करते हैं कि यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, इसे दोस्तों के साथ साझा जरुर कीजिये|